केवल लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों की सूची में परिवर्तन के संबंध में 21 फरवरी 2006 की अधिसूचना सं.एस.ओ.229(ई) - शहरी सहकारी बैंक
आरबीआई/2006-07/183
शबैंवि(पीसीबी).परि.19/09.09.001/2006-07
17 नवंबर 2006
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
महोदय/महोदया
केवल लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों की सूची में परिवर्तन
के संबंध में 21 फरवरी 2006 की अधिसूचना सं.एस.ओ.229(ई) - शहरी सहकारी बैंक
कृपया 29 सितंबर 2005 का हमारा परिपत्र शबैंवि(पीसीबी) परि.सं.13/09.09.001/2005-06 देखें जो केवल लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण के लिए आरक्षित मदों की सूची में संशोधन के संबंध में है। इस बीच भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग) ने 21 फरवरी 2006 को एक राजपत्र अधिसूचना एस.ओ.229(ई) जारी की है जिसके माध्यम से (व) केवल लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण के लिए आरक्षित 69 मदों तथा (वव) ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में सभी मदों (आरक्षित हों या अनारक्षित) के संबंध में प्लांट एवं मशीनरी में निवेश की सीमा 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करने की अधिसूचना दी गई है।
2. ये 69 मदें 71 मदों के अतिरिक्त हैं जिनमें प्लांट एवं मशीनरी में निवेश की सीमा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के माध्यम से पहले ही 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है। सरकारी अधिसूचना दिनांक 10 मार्च 2006 के साथ इस प्रकार की 140 (69+71) मदों की एक विस्तृत सूची भी संलग्न है।
3. भारत सरकार, लघु उद्योग मंत्रालय से प्राप्त 10 मार्च 2006 के पत्र सं.4(1)2006-एसएसआई.बोर्ड एण्ड पॉलिसी की प्रतिलिपि के साथ उपर्युक्त 21 फरवरी 2006 की राजपत्र अधिसूचना की प्रतिलिपि आपके सूचनार्थ संलग्न है।
4. कृपया प्राप्ति-सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।
भवदीय
(एन.एस.विश्वनाथन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक
संलग्नक: यथोपरि
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