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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(1) – दैनिक न्‍यूनतम आरक्षित नकदी बनाए रखने की अपेक्षाओं में परिवर्तन

आरबीआई/2013-14/154
बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 35/12.01.001/2013-14

23 जुलाई 2013

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)

महोदय

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42(1)  –
दैनिक न्‍यूनतम आरक्षित नकदी बनाए रखने की अपेक्षाओं में परिवर्तन

कृपया 23 जुलाई 2013 की प्रेस प्रकाशनी 2013-2014/154 देखें जिसमें विनिमय बाजार की अस्थिरता को सुलझाने के लिए अतिरिक्‍त उपाय घोषित किए गए हैं।

2. जैसा कि उसमें उल्‍लेख किया गया है, वर्तमान में, बैंकों को पखवाड़े के दौरान अपेक्षित आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) का न्‍यूनतम 70 प्रतिशत बनाए रखने की अनुमति दी गई है, जो रिपोर्टिंग पखवाड़े के सभी दिनों पर लागू है। यह निर्णय किया गया है कि न्‍यूनतम दैनिक सीआरआर शेष बनाए रखने की अपेक्षा को बढ़ाकर 99 प्रतिशत किया जाए जो 27 जुलाई 2013 को शुरू होने वाले पखवाड़े के पहले दिन से प्रभावी होगा।

भवदीया

(सुधा दामोदर)
मुख्‍य महाप्रबंधक

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