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. 100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार सहित जमा राशि नहीं स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां को मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत उप एजेंट के रूप में नियुक्ति

भारिबैं/2014-15/174
गैबैंपवि.कंपरि.नीप्र.सं.405/03.10.01/2014-15

12 अगस्त 2014

. 100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार सहित
जमा राशि नहीं स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

महोदय,

. 100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार सहित जमा राशि नहीं स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां को मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत उप एजेंट के रूप में नियुक्ति

मुद्रा अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) के तहत उप एजेंट के तंत्र (नेटवर्क) को व्यापक बनाने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि . 100 करोड़ तथा उससे अधिक परिसंपत्ति आकार सहित जमा राशि नहीं स्वीकार करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां को निम्नलिखित शर्तों के अधीन एमटीएसएस के तहत उप एजेंट के रूप में काम करने की अनुमति दी जाती है :

ए) एनबीएफसी के धन के साथ भारतीय एजेंट के धन का आपस में कोई सह-संबंध नही है।

बी) भारतीय एजेंट को एक नामित बैंक के पास एनबीएफसी उप एजेंट के हित में सुरक्षा जमा राशि रखना होगा। सुरक्षा जमाराशि की मुद्रा, एजेंट तथा उप एजेंट के बीच पारस्परिक निर्णय से बनाये रखना होगा। यह सुनिस्चित किया जाए कि एजेंट द्वारा एनबीएफसी के लंबित प्रतिपूर्ति का भुगतान किसी भी समय सुरक्षा जमाराशि से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सी) उप एजेंट के रूप में कार्य करने वाली कोई भी एनबीएफसी किसी अन्य संस्था को अपनी उप एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं कर सकती।

2. एमटीएसएस के तहत उप एजेंट के रूप में कार्य करने की इच्छा रखने वाली एनबीएफसी को भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमति लेनी होगी। इस संबंध में आवेदन भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अग्रेषित किया जाए।

भवदीय,

(के के वोहरा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

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