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लोक भविष्य निधि योजना, 1968 में संशोधन

आरबीआई/2014-15/187
डीजीबीए.सीडीडी.सं. 867/15.02.005/2014-15

22 अगस्त, 2014

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक
सरकारी लेखा विभाग/प्रधान कार्यालय
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया/स्टेट बैंक ऑफ पटियाला/स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर/
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर/स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद/स्टेट बैंक ऑफ मैसूर/ आंध्रा
बैंक/इलाहाबाद बैंक/बैंक ऑफ बड़ौदा/बैंक ऑफ इंडिया/
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स/बैंक ऑफ महाराष्ट्र/केनरा बैंक/ सेंट्रल बैंक ऑफ
इंडिया/कॉरपोरेशन बैंक/देना बैंक/इंडियन बैंक/
इंडियन ओवरसीज बैंक/पंजाब नेशनल बैंक/सिंडिकेट बैंक/यूको बैंक/ पंजाब एंड सिंध
बैंक/यूनियन बैंक ऑफ इंडिया/यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया/विजया बैंक /आईडीबीआई
बैंक/आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड/एक्सिस बैंक।

महोदय/महोदया

लोक भविष्य निधि योजना, 1968 में संशोधन

हम उपर्युक्त विषय पर 13 अगस्त, 2014 के भारत सरकार की अधिसूचना जीएसआर 588 (ई) की एक प्रति अग्रेषित करते हैं, जिसकी विषय–वस्तु स्वयं स्पष्ट है। भारत सरकार ने इस अधिसूचना के माध्यम से लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) योजना, 1968 के अंतर्गत व्यक्तिगत सब्स्क्रिप्शन लिमिट को एक वित्तीय वर्ष में मौजूदा 1,00,000 रुपये से बढ़ाकर 1,50,000 रुपये कर दिया है।

2. इस संबंध में, हम सूचित करते हैं कि उपर्युक्त अधिसूचना की विषय वस्तु पीपीएफ योजना का संचालन करने वाले आपके बैंक की शाखाओं के ध्यान में लाई जा सकती है और पीपीएफ योजना के ग्राहकों की जानकारी के लिए आपकी शाखाओं के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जा सकती है।

भवदीय

(श्रीकांत हैमिन)
प्रबन्धक

अनुलग्न: यथोक्त

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