प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के कार्यान्वयन संबंधी नियमों में संशोधन
आरबीआई/2015-16/437 आषाढ़ 9, 1938 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय/ महोदया, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के कार्यान्वयन संबंधी नियमों में संशोधन कृपया 05 मई 2015 का परिपत्र BPD(PCB)Cir.No.8/12.05.001/2014-15 देखें जिसके माध्यम से प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के कार्यान्वयन के तौर-तरीके का उल्लेख किया गया था। 2. भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के नियमों की समीक्षा की गई और सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि 01 जून 2016 से पीएमजेजेबीवाई के नियमों में लियन खंड शामिल किया जाए ताकि इस योजना के अंतर्गत दर्ज की गई तारीख से प्रथम 45 दिनों के अंदर घटित मृत्यु संबंधी दावों का भुगतान न किया जा सके, अर्थात सदस्य के लिए योजना के अंतर्गत शामिल होने की तारीख से 45 दिनों के बाद ही जोखिम (रिस्क) कवर शुरू होगा। तथापि दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु के लिए लियन खंड लागू नहीं होगा। 3. सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त संशोधन को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। भवदीया, (सुमा वर्मा) |
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