अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड
भा.रि.बैं./2016-17/143 21 नवंबर, 2016 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित सभी संस्थाएं महोदया / महोदय, अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड हमें अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि मौजूदा ₹ 500/- और ₹ 1000/- के नोटों (विनिर्दिष्ट बैंक मुद्रा) की वैध मुद्रा स्थिति को वापस लिए जाने के परिणामस्वरूप, छोटे उधारकर्ताओं को अपने ऋण बकाये की चुकौती करने के लिए कुछ अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है। इन अभ्यावेदनों पर विचार करने के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित मामलों में ऋण खाते को अवमानक के रूप में मान्यता देने के लिए संबंधित विनियमित संस्था पर जो समय लागू है, उसके अतिरिक्त 60 दिन उन्हें प्रदान किए जाए:
2. उपर्युक्त व्यवस्था निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:
3. डीसीसीबी सहित सभी विनियमित संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों से मार्गदर्शन प्राप्त करें। भवदीय, (एस.एस. बारिक) |
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