आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करनेमे कार्यनिष्पादन के आधार पर मुद्रा तिजोरी सहित बैंक शाखाओ के लिए प्रोत्साहन और दंड की योजना से सबंधित मास्टर परिपत्र
आरबीआई/2013-14/90 1 जुलाई 2013 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक /मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय /महोदया आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करनेमे कार्यनिष्पादन के आधार पर मुद्रा तिजोरी सहित बैंक शाखाओ के लिए प्रोत्साहन और दंड की योजना से सबंधित मास्टर परिपत्र कृपया हमारा उपरयुक्त विषयपर दिनांक 02/07/2012 का मास्टर परिपत्र डीसीएम(सीसी) सं जी-3 /03.39.01/2012-13 देखें| 2. इस विषयपर संशोधित मास्टर परिपत्र सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु संलग्न किया गया हें| 3. यह मास्टर परिपत्र हमारी वैबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध हें| भवदीय, (बी. पी. विजयेन्द्र) आम जनता को ग्राहक सेवा प्रदान करने में कार्यनिष्पादन के आधार पर मुद्रा तिजोरी सहित बैंक शाखाओं के लिए प्रोत्साहन और दंड की योजना से संबंधित मास्टर परिपत्र 1. यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी बैंक शाखाएं आम जनता को नोटों और सिक्कों के विनिमय के संबंध में बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करती है, मुद्रा तिजोरी सहित बैंक शाखाओं के लिए प्रोत्साहन और दंड की योजना की शुरूवात की गयी है। 2. प्रोत्साहन A) उक्त योजना के अनुसार, नोटों और सिक्कों के विनिमय के लिए सुविधा प्रदान करने हेतु बैंक निम्नलिखित वित्तीय प्रोत्साहन पाने के लिए पात्र हैं :
B) (i) क्षेत्रीय कार्यालयों में वास्तविक रूप से प्राप्त गंदे नोटों पर प्रोत्साह्न का भुगतान किया जायेगा । बैंकों को अलग से दावा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है । मुद्रा तिजोरी शाखा को सहलग्न शाखाओं को उनके द्वारा प्रस्तुत गंदे नोटों के लिए समानुपातिक आधार पर प्रोत्साहन हस्तांतरित करना होगा । (ii) इसी तरह गंदे नोट प्रेषणो के साथ प्राप्त अधिनिर्णित नोटों के संबंध में नोटों के साथ प्रोत्साह्न का भुगतान किया जायेगा । अलग से दावा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है । (ii) सिक्का वितरण मशीनों को स्थापित करने के लिए प्रोत्सहनों एवं सिक्कों के वितरण से संबंधित प्रोत्साहन के बारे में, लेखापरीक्षक के प्रमाणपत्र के साथ दावों को 30 दिनों के भीतर तिमाही के आधार पर आरबीआई के संबंधित निर्गम कार्यालय को संबंधित बैंक के संपर्क कार्यालय के माध्यम से प्रस्तुत करना आवश्यक है । 3. दंड क) नोटों और सिक्कों के विनिमय/ भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजे गये प्रेषण/ मुद्रा तिजोरियों के परिचालन आदि में पायी गयी कमियों के लिए बैंकों पर लगाये जानेवाले दंड निम्नानुसार हैं:
ख) विसंगतियों का स्वरूप निर्धारित करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय के निर्गम विभाग के प्रभारी अधिकारी ही सक्षम प्राधिकारी होंगें जिनके क्षेत्राधिकार में चूककर्ता मुद्रा तिजोरी/ बैंक शाखा स्थित है। ग) सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ की जानेवाली अपील, बैंक को नामे करने के पश्चात 30 दिनों के भीतर संबंधित मुद्रा तिजोरी/शाखा के नियंत्रक कार्यालय द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक को की जाए , जो ऐसी अपील को स्वीकार/अस्वीकार करने का निर्णय लेंगे। घ) स्टाफ नया होना/अप्रशिक्षित होना, स्टाफ में जानकारी का अभाव, सुधारात्मक उपाय किये गये हैं/ किये जाएंगे आदि विषयों पर दंड से छूट के लिए किये गये अपीलों पर विचार नहीं किया जाएगा। संलग्नक ------------ तिमाही के दौरान प्रोत्साहन और दंड की योजना कार्यालय का नाम A. वसूल किये गये / छूट दिये गये दंड का विवरण
B. उक्त कॉलम 6 के अनुसार लगाये गये दंड की घटनाएं
C. तिमाही के दौरान बैंकों को दी गयी प्रोत्साहन राशि
D. संस्थापित कॉइन वेंडिंग मशीनों की संख्या
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