मास्टर परिपत्र – धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस)
आरबीआइ /2011-12/ 14 01 जुलाई 2011 सेवा में, सभी प्राधिकृत व्यक्ति, जो धन अंतरण सेवा योजना(एमटीएसएस) के तहत भारतीय एजेंट हैं महोदया /महोदय मास्टर परिपत्र – धन अंतरण सेवा योजना (एमटीएसएस) धन अंतरण सेवा योजना विदेश से भारत में लाभार्थियों को व्यक्तिगत विप्रेषणों के अंतरण का एक शीघ्र और आसान तरीका है। भारत में केवल आवक व्यक्तिगत विप्रेषण जैसे परिवार के भरण-पोषण के लिए विप्रेषण तथा भारत का दौरा करनेवाले विदेशी पर्यटकों के पक्ष में विप्रेषण की अनुमति है। धन अंतरण सेवा योजना के तहत भारत से बाहर विप्रेषण की अनुमति नहीं है। 2. यह मास्टर परिपत्र " धन अंतरण सेवा योजना " विषय पर वर्तमान अनुदेशों को एक स्थान में समेकित करता है। इस मास्टर परिपत्र में निहित परिपत्रों की सूची परिशिष्ट में दी गई है। 3. यह मास्टर परिपत्र एक वर्ष की अवधि के लिए (सनसेट खंड के साथ) जारी किया जा रहा है। यह परिपत्र 01 जुलाई, 2012 को वापस ले लिया जाएगा तथा उसके स्थान पर इस विषय पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया जाएगा। भवदीया, (मीना हेमचंद्र) |
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