संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा निवेश: मेसर्स कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड
2 सितंबर 2013 संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा निवेश: भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि मेसर्स कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड ने अपने निदेशक मंडल की बैठक में संकल्प पारित किए हैं और अपनी वार्षिक सामान्य बैठक में एक संकल्प पारित किया है जिनमें विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा भारत में प्राथमिक/द्वितीय बाजारों के माध्यम से इसकी चुकता पूंजी के 37 प्रतिशत तक के इक्विटी शेयरों की खरीद पर सहमति बनी है। कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड को 37 प्रतिशत तक एफआईआई निवेश सीमा बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक का अनुमोदन इस शर्त के अधीन है कि बैंक में कुल विदेशी निवेश समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित 74 प्रतिशत के संयुक्त क्षेत्रकीय सीमा (49 प्रतिशत स्वचालित मार्ग के अंतर्गत और 49 प्रतिशत से 74 प्रतिशत सरकारी मार्ग के अंतर्गत) से अधिक नहीं होना चाहिए। चूंकि मेसर्स कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड ने इस संबंध में आवश्यक संकल्प पारित किए हैं, अब कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की खरीद प्राथमिक बाजार और स्टॉक बाजारों के माध्यम से की जा सकती है बशर्ते कि - कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड में पंजीकृत एफआईआई के एफआईआई/सेबी अनुमोदित उप-लेखा द्वारा इक्विटी शेयरों की खरीद बैंक की चुकता इक्विटी पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किया गया निवेश निर्धारित सीमा के अंदर हो। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/468 |
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