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संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश : कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

12 अक्‍टूबर 2012

संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश :
कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड   

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने संविभाग निवेश योजना (पीआईएस) के अंतर्गत प्राथमिक बाज़ार और शेयर बाज़ारों के माध्यम से विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा अपने ईक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद की सीमा को अपनी कुल चुकता पूँजी के 35 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए अपने निदेशक बोर्ड के स्तर पर एक संकल्प और शेयरधारकों द्वारा विशेष संकल्‍प पारित किया है।

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड में पंजीकृत किसी विदेशी संस्‍थागत निवेशक की किसी एकल विदेशी संस्‍थागत निवेशक/सेबी अनुमोदित उप खाते द्वारा ईक्विटी शेयरों की खरीद कंपनी की चुकता ईक्विटी पूंजी के 10% (दस प्रतिशत) से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आगे यह सूचित किया जाता है कि कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड की एफआईआई निवेश सीमा 35% तक बढ़ाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन इस शर्त पर दिया गया है कि बैंक में समग्र विदेशी निवेश सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित 74% की संयुक्‍त क्षेत्रीय सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/626

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