विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश - सतर्कता सूची से नाम हटाना : दि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड
26 जून 2013 विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि दि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड में विद्यमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अधीन विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ)/अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआइओ) की संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत सकल शेयरधारिता निर्धारित शुरूआती सीमा से कम हो गई है। अत: उपर्युक्त कंपनी के शेयरों की खरीद पर लागू प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिए गए हैं। उपर्युक्त बैंक के इक्विटी शेयर अब प्राथमिक बाज़ार और शेयर बाज़ारों के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं। यह भी नोट किया जाए कि उक्त स्क्रिप के लिए प्राप्त सभी अनुमोदन विधिवत निरस्त कर दिए गए हैं। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/2183 |
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