विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा संविभाग निवेश योजना के अधीन निवेश - बैंक ऑफ बड़ौदा
23 अप्रैल 2012 विदेशी संस्थागत निवेशकों/अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि बँक ऑफ बड़ौदा में विद्यमान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अधीन विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ)/अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआइओ) की संविभाग निवेश योजना (पीआइएस) के अंतर्गत सकल शेयरधारिता निर्धारित शुरूआती सीमा से कम हो गई है। अत: उपर्युक्त कंपनी के शेयरों की खरीद पर लागू प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिए गए हैं। अत: विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ)/अनिवासी भारतीयों (एनआरआइ)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआइओ) के ग्राहकों की ओर से द्वितीयक बाज़ार में उक्त बैंक के शेयरों की खरीद कर सकते है जिन्होंने विद्यमान सीमाओं और संबंधित दिशानिर्देशों के अधीन संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत निवेश के लिए अनुमति प्राप्त की है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/1691 |
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