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विदेशी मुद्रा अर्जकों, निर्यातकों और प्राधिकृत व्‍यापारी श्रेणी-1 बैंकों को और रियायतें

31 जुलाई 2012

विदेशी मुद्रा अर्जकों, निर्यातकों और प्राधिकृत व्‍यापारी श्रेणी-1 बैंकों को और रियायतें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता (इइएफसी), निर्यातकों द्वारा बुक की गई वायदा संविदाओं के निरसन और उनकी दुबारा बुकिंग तथा प्राधिकृत व्‍यापारी श्रेणी-1 बैंकों की निवल ओवरनाइट खुली स्थिति सीमा (एनओओपीएल) को नियंत्रित करने वाले विद्यमान दि‍शानिर्देशों की समीक्षा की है। विदेशी मुद्रा अर्जकों / निर्यातकों और प्राधिकृत व्‍यापारी श्रेणी-1 बैंकों को परिचालनात्‍मक लचीलापन उपलब्‍ध कराने के लिए यह नर्णिय लिया गया है कि:

  • इइएफसी खाते में 100 प्रति‍शत विदेशी मुद्रा आय को जमा करने की अनुमति देने वाले पहले के निर्धारण को इस शर्त के अधीन लागू किया जाए कि किसी कैलेण्‍डर माह के दौरान खाते में उपचित कुल राशि को अनुमोदित प्रयोजनों अथवा वायदा प्रतिबद्धताओं के लिए शेष के उपयोग हेतु समायोजन के बाद बाद वाले कैलेण्‍डर महीने के अंतिम दिन को अथवा उसके पहले रुपए में परिवर्तित किया जाए;

  • अपने निवेश के बचाव के लिए बुक की गई कुल संविदाओं के 25 प्रतशित की सीमा तक वायदा संविदाओं के निरसन और दुबारा बुकिंग के लिए निर्यातकोंको अनुमतिदी जाए; और

  • मुद्रा के रूप में रुपए को शामिल करने वाली निवल ओवरनाइट खुली स्थिति सीमा की गणना के लिए प्राधिकृत व्‍यापारी श्रेणी-1 बैंकों को अपनी समुद्रपारीय शाखाओं द्वारा ली गई स्थिति अथवा विकल्‍प स्‍थ‍िति के डेल्‍टा को भी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। तथापि, यह स्‍पष्‍ट किया जाता है कि ये स्थितियॉं सारी मुद्रा स्थितियों तथा विदेशी मुद्रा कारोबार मुद्रा फ्यूचर्स / विकल्‍प लेनदेन से उत्‍पन्‍न स्थितियों के साथ बैंकों के कुल विदेशी मुद्रा निवेशकी गणना के लिए कुल निवल ओवरनाइट खुली स्थिति सीमा (एनओओपीएल) का एक भाग बनी रहेंगी।

आर.आर.सिन्‍हा
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/165

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